पटना: NCERT की हिंदी पाठ्यपुस्तक में छपी एक कथित गलत शब्दावली को लेकर पटना हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। मामला कक्षा-1 की हिंदी पुस्तक ‘सारंगी भाग-1’ में प्रकाशित कविता से जुड़ा है।
मुसल्लहपुर निवासी सोमित्र शंकर की लोकहित याचिका पर चीफ जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस सुधीर सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया कि कविता की एक पंक्ति में गलत शब्द छपने से उसका अर्थ बदल गया है।
‘गलत शब्द’ को लेकर उठाया सवाल
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पुस्तक के प्रकाशन के बाद भी कथित त्रुटि को सुधारा नहीं गया। उनका कहना था कि बच्चों के लिए प्रकाशित पाठ्यपुस्तक में ऐसी गलती गंभीर विषय है और इसमें सुधार जरूरी है।
केंद्र से जवाबी हलफनामा मांगा
हाईकोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर 2026 की तारीख निर्धारित की है।
फिलहाल कोर्ट के समक्ष मुख्य सवाल पाठ्यपुस्तक में कथित त्रुटि और उसे लेकर की गई शिकायत पर केंद्र/NCERT का पक्ष है। मामले में अगली सुनवाई पर स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है।
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