लखीसराय: जिले में बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। समाहरणालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के संचालन समय में बदलाव किया गया है।
जिला दंडाधिकारी शैलेन्द्र कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी सहित कक्षा 5 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर सुबह 10:30 बजे के बाद रोक लगा दी गई है। वहीं कक्षा 8 तक की कक्षाओं के लिए 11:30 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियां संचालित नहीं की जाएंगी।
प्रशासन ने विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश के अनुरूप कक्षाओं का समय पुनर्निर्धारित करें। यह आदेश 22 मई 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लगातार बढ़ रही गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है, जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।
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