बगहा: बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बीच चुलाई शराब के धंधेबाजों पर अदालत ने बड़ा और कड़ा प्रहार किया है। बगहा की विशेष मधनिषेध अदालत ने महिला समेत दो शराब तस्करों को 5-5 साल सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले को शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।
मामला भैरोगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने देशी चुलाई शराब की खेप लेकर बिक्री करने जा रहे तीन तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। मामले में लंबी सुनवाई, गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार द्विवेदी की अदालत ने दोषी राजकुमारी देवी और मोहन लाल उरांव को सजा सुनाई।
कोर्ट ने साफ किया कि यदि दोनों दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करते हैं तो उन्हें तीन-तीन महीने की अतिरिक्त जेल भी काटनी होगी। वहीं इस मामले के तीसरे आरोपी मंकेश्वर उरांव की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है।
नेपाल-यूपी बॉर्डर पर बड़ा संदेश
नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बगहा क्षेत्र में शराब तस्करी लंबे समय से प्रशासन के लिए चुनौती रही है। ऐसे में अदालत का यह फैसला न सिर्फ शराब तस्करों बल्कि अवैध शराब बनाने और सप्लाई करने वाले नेटवर्क के लिए भी बड़ा संदेश माना जा रहा है।
SPP बोले- कानून का खौफ जरूरी
विशेष लोक अभियोजक (SPP) अनवर हुसैन अंसारी ने कहा कि अदालत के ऐसे फैसलों से शराब माफियाओं में कानून का डर पैदा होगा और बिहार में शराबबंदी कानून को और मजबूती मिलेगी।
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