शेखपुरा: नगर परिषद शेखपुरा ने शहर में भवन निर्माण के नियमों के अनुपालन को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। वार्ड नंबर-21 स्थित चढ़िहारी टोला में बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण किए जाने के मामले में नगर परिषद ने संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी कर तत्काल निर्माण कार्य रोकने का निर्देश दिया है।
नगर कार्यपालक पदाधिकारी विनय कुमार की ओर से 25 सितंबर को जारी नोटिस में चढ़िहारी टोला निवासी तुफैल अहमद, पिता स्व. मो. वासिम को निर्माण कार्य रोकने और 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। साथ ही 28 सितंबर तक निर्माणाधीन मकान का पारित नक्शा, स्वीकृति आदेश और जमीन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
कागजात नहीं दिखाने पर होगी कार्रवाई
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय में आवश्यक दस्तावेज और स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में नगरपालिका अधिनियम-2007 एवं भवन निर्माण उपविधि-2014 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
नगर परिषद की इस कार्रवाई के बाद शहर में भवन निर्माण से जुड़े नियमों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। नगर परिषद सूत्रों के अनुसार, शहर के विभिन्न हिस्सों में ऐसे अन्य निर्माण कार्यों को भी चिन्हित किया गया है, जिनकी जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
नगर परिषद की कार्रवाई का अगला चरण अब यह तय करेगा कि चढ़िहारी टोला के मामले में संबंधित पक्ष की ओर से कौन-कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं और जांच के बाद नगर निकाय क्या कदम उठाता है।
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