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11 मई को परिचारी की परीक्षा, 8 केंद्रों पर सख्त निगरानी

डीएम ने स्पष्ट कहा कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी परीक्षार्थी के पास चीट मिलने पर संबंधित वीक्षक पर भी कार्रवाई होगी।

बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तहत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा कार्यालय परिचारी की प्रारंभिक परीक्षा 11 मई को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा जिले के आठ केंद्रों पर एक ही पाली में ली जाएगी। इसे लेकर शुक्रवार को समाहरणालय के मंथन सभागार में जिला पदाधिकारी आरिफ अहसन और पुलिस अधीक्षक बलिराम चौधरी ने सभी दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की।

शेखपुरा में तीन केंद्र बनाए गए हैं—डीएम+2 उच्च विद्यालय (400 अभ्यर्थी), इस्लामिया +2 उच्च विद्यालय (400 अभ्यर्थी) और संजय गांधी स्मारक महिला महाविद्यालय (336 अभ्यर्थी)। बरबीघा में पांच केंद्र हैं—+2 उच्च विद्यालय बरबीघा (504 अभ्यर्थी), RPBCA टाउन उच्च विद्यालय (420 अभ्यर्थी), तैलिक बालिका +2 गर्ल्स उच्च विद्यालय (564 अभ्यर्थी), डिवाइन लाइन पब्लिक स्कूल (528 अभ्यर्थी) और SKR कॉलेज (400 अभ्यर्थी)। कुल 8 केंद्रों पर परीक्षा होगी।

परीक्षा को कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण बनाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त इंतजाम किए हैं। हर केंद्र पर दो स्टैटिक दंडाधिकारी और एक पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की गई है। इसके अलावा दो गश्ती-सह-उड़नदस्ता दल और तीन पेट्रोलिंग दंडाधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। इन्हें परीक्षा के दौरान लगातार गश्ती करने का निर्देश दिया गया है।

फ्रिस्किंग दंडाधिकारी हर परीक्षार्थी की गहन तलाशी लेंगे। महिला परीक्षार्थियों की तलाशी के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। परीक्षा केंद्र में केवल वैध कागजात के साथ ही शिक्षक और अन्य कर्मचारी (विडियोग्राफर सहित) प्रवेश कर सकेंगे। परीक्षार्थियों और वीक्षकों को मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह वर्जित रहेगा।

मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, रिस्ट वॉच, वाइटनर, इरेजर, ब्लेड, चीट-पुर्जा जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या अवांछित वस्तु के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। पकड़े जाने पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

परीक्षा केंद्रों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने का निर्देश डीएम ने दिया है। परीक्षा अवधि में मीडिया कर्मियों का प्रवेश परीक्षा केंद्र परिसर में वर्जित रहेगा। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र के साथ फोटो पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। 11 बजे पूर्वाह्न के बाद किसी भी परीक्षार्थी को केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।

श्री संजय कुमार, अपर समाहर्ता-सह-भू अर्जन पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी और श्री सौरभ कुमार भारती, वरीय उप समाहर्ता एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को सहायक नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी राहुल सिंहा और अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. राकेश कुमार विधि व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे। उप विकास आयुक्त संजय कुमार और पुलिस उपाधीक्षक ज्योति कश्यप को विधि व्यवस्था का वरीय प्रभार सौंपा गया है।

परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा समिति की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। जिला स्तर पर श्रीकृष्ण सभागार में नियंत्रण केंद्र बनाया गया है। इसका दूरभाष नंबर 06341-223333 रहेगा। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग श्वेता कौर को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। पर्याप्त संख्या में कर्मियों की भी तैनाती की गई है।

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