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Sheikhpura News : एक फरवरी तक करा लें हथियार का सत्यापन, नहीं तो लाइसेंस होगा रद्द

शेखपुरा जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिले के सभी लाइसेंसी हथियारों और कारतूसों का भौतिक सत्यापन कराना जरूरी है। लाइसेंस व हथियारों का सत्यापन नहीं कराने वाले होल्डरों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जिले में रडार पर 416 लाइसेंस होल्डर हैं। डीएम ने सभी अनुज्ञप्तिधारियों को उनके शस्त्र एवं कारतूस के भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश जारी किया है। इन सभी अनुज्ञप्तिधारियों को 25 जनवरी से एक फरवरी के बीच की अवधि में जिला समाहरणालय में अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराना होगा। आर्म्स मजिस्ट्रेट अभिजीत सोनल ने कहा कि निर्धारित अवधि में शस्त्र एवं कारतूस का भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाले अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। 

सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा शस्त्रों का सत्यापन 

आर्म्स मजिस्ट्रेट अभिजीत सोनल ने कहा कि जिला समाहरणालय में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लाइसेंसी शस्त्रों एवं उपलब्ध कारतूस का भौतिक सत्यापन होगा। इस दौरान अनुज्ञप्तिधारी की शस्त्र संख्या, अनुज्ञप्ति संख्या, कारतूस के साथ-साथ अनुज्ञप्ति की वैधता की स्थिति का सत्यापन होगा। अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि समाप्त होने पर संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्ति धारी को अविलंब अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण कराने के लिए कहा जायेगा। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि में शस्त्र एवं कारतूस का भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाले अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

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