लखीसराय: मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना-2026 के तहत बिहार सरकार ने आवेदन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब योजना का लाभ लेने के लिए छात्र-छात्राओं को जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन जमा करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने आवेदन की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है।
अब पात्र विद्यार्थी घर बैठे ही निर्धारित पोर्टल के माध्यम से योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी प्रियंका कुमारी ने बताया कि सरकार के निर्देश के बाद इस योजना में ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। अब सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।
उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के सभी पात्र विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि वे आवेदन के लिए जिला कार्यालय आने के बजाय ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करें और किसी भी तरह की अफवाह या भ्रम से बचें।
मैट्रिक पास विद्यार्थियों को 10 हजार, छात्राओं को 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदाय के पात्र विद्यार्थियों के लिए संचालित की जा रही है।
योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक अथवा फोकानिया परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं, इंटरमीडिएट अथवा मौलवी परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं को 15 हजार रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाएगी।
डिजिटल व्यवस्था से आसान होगी प्रक्रिया
प्रियंका कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना को भी ऑनलाइन किया गया है।
उन्होंने कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से विद्यार्थियों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और आवेदन प्रक्रिया सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध होगी।
उन्होंने सभी पात्र विद्यार्थियों से निर्धारित समय सीमा के अंदर ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल पर ही स्वीकार किए जाएंगे।
ऑनलाइन आवेदन पोर्टल:
https://ekalyan.bihar.gov.in/mvpy/studentregistration
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