शेखपुरा
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दिव्यांगों के जीवन में आई रफ्तार, मिलीं तिपहिया साइकिल और व्हीलचेयर

पात्रता के अनुसार दिव्यांगता 60 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। दिव्यांगता का प्रकार चलंत होना चाहिए। आयु 18 वर्ष से अधिक और वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

बुनियाद केन्द्र में दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय की ‘मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र सम्बल योजना’ के तहत पात्र दिव्यांगों को सहायक उपकरण बांटे गए। सहायक निदेशक अभिजीत सोनल ने बताया कि योजना के तहत 18 हस्तचालित तिपहिया साइकिल, 6 वैशाखी और 1 व्हीलचेयर का वितरण किया गया। उपकरण पाकर दिव्यांगजन खुश और उत्साहित नजर आए।

अभिजीत सोनल ने सभी लाभुकों से UDID कार्ड बनवाने, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और मतदान करने की अपील की। उन्होंने बताया कि योजना के तहत सहायक उपकरण जैसे तिपहिया साइकिल, व्हीलचेयर, वैशाखी, छड़ी आदि के लिए दिव्यांगजन अपने प्रखंड कार्यालय या जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग में आवेदन जमा कर सकते हैं।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों में दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDID कार्ड, आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र या बीपीएल कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र (SC/ST के लिए) शामिल हैं।

बैट्री चालित तिपहिया साइकिल के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन का लिंक है – http://sambalyojana.bihar.gov.in। इसके लिए जरूरी दस्तावेज हैं – आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDID कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति और निवास प्रमाण पत्र।

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