शेखपुरा: शेखोपुरसराय थाना कांड संख्या-106/2021 एवं सत्रवाद संख्या-95/2026 से जुड़े दहेज हत्या मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी भीम यादव और उनकी पत्नी बच्ची देवी को रिहा कर दिया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल चार गवाहों की गवाही पेश की गई। वहीं बचाव पक्ष की ओर से एलएडीसीएस (LADCS) के चीफ अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार ने मजबूत दलील रखते हुए आरोपियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया।
दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने के बाद अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में नामजद आरोपियों को बरी करने का निर्णय सुनाया।
यह मामला क्षेत्र में काफी चर्चित रहा था, जिस पर अदालत के इस फैसले के बाद अब विराम लग गया है।
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