सहरसा: अगर आपकी गाड़ी पर मोटर वाहन टैक्स बकाया है या लंबे समय से ई-चालान का भुगतान नहीं किया है, तो अब लापरवाही भारी पड़ सकती है। सहरसा में परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है। जिले में प्रतिदिन विशेष वाहन जांच अभियान चलाया जाएगा। जांच के दौरान बकाया ई-चालान और टैक्स से संबंधित अनियमितता मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित वाहन को जब्त भी किया जा सकता है।
जिला परिवहन कार्यालय की ओर से लिए गए इस फैसले के बाद वाहन मालिकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विभाग अब केवल सड़क पर वाहनों की जांच तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऑनलाइन परिवहन सेवाओं के माध्यम से भी बकायेदारों पर कार्रवाई करेगा।
ब्लैकलिस्ट होंगे वाहन, ऑनलाइन सेवाओं पर लग सकती है रोक
जिला परिवहन पदाधिकारी सुजीत कुमार बरनवाल की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में बकाया मोटर वाहन टैक्स और लंबित ई-चालान की वसूली को लेकर विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया।
बैठक में बताया गया कि लंबित ई-चालान का भुगतान नहीं करने वाले वाहनों की ऑनलाइन परिवहन सेवाएं बाधित की जाएंगी। ऐसे वाहनों को वाहन सॉफ्टवेयर पर ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके बाद वाहन मालिकों को आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) नवीनीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र, स्वामित्व हस्तांतरण सहित अन्य ऑनलाइन परिवहन सेवाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है।
यानी चालान और टैक्स का बकाया छोड़कर वाहन मालिक परिवहन विभाग की कार्रवाई से बच नहीं पाएंगे। विभाग बकाया भुगतान सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी और जांच अभियान चलाएगा।
सड़क पर उतरेंगे अधिकारी, कागजात की होगी पूरी जांच
विशेष अभियान के दौरान वाहनों को रोककर जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसमें वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, फिटनेस और मोटर वाहन टैक्स से संबंधित रिकॉर्ड देखा जाएगा।
जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित वाहन चालक या मालिक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
परिवहन विभाग की इस पहल का उद्देश्य बकाया राजस्व की वसूली के साथ-साथ सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।
12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, ई-चालान में मिलेगी 50 प्रतिशत तक छूट
बकाया ई-चालान से परेशान वाहन मालिकों के लिए राहत की भी व्यवस्था की गई है। आगामी 12 दिसंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें पात्र लंबित ई-चालान के मामलों में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार 50 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है।
ऐसे में वाहन मालिकों के पास बकाया चालान के निपटारे का एक अवसर रहेगा। हालांकि, यह छूट सभी मामलों में स्वतः लागू नहीं होगी। इसका लाभ पात्र मामलों और निर्धारित शर्तों के अनुसार ही मिलेगा।
हेलमेट-सीट बेल्ट नहीं लगाया तो भी होगी कार्रवाई
जिला परिवहन पदाधिकारी सुजीत कुमार बरनवाल ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने बकाया मोटर वाहन टैक्स और ई-चालान का जल्द भुगतान करें। साथ ही वाहन के सभी जरूरी कागजात अपडेट रखें।
उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने और चारपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने की सलाह दी। अभिभावकों से भी अपील की गई कि वे कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें।
जिला परिवहन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर विभाग गंभीर है। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
अब वाहन मालिकों के लिए साफ संदेश है—बकाया टैक्स और ई-चालान का भुगतान समय पर करें, दस्तावेज दुरुस्त रखें और यातायात नियमों का पालन करें, वरना जांच अभियान के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
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सहरसा से विकास कुमार की रिपोर्ट…