लखीसराय: जिले में लंबित मामलों के निपटारे और आम लोगों को लोक अदालत के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आगामी 21 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत और 12 दिसंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर गुरुवार को प्रचार वाहन रथ रवाना किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद शब्बीर आलम ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को रवाना किया।
इस पहल के माध्यम से जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को दोनों लोक अदालतों की जानकारी दी जाएगी। प्रचार वाहन के जरिए आम नागरिकों, वादकारियों और संबंधित पक्षकारों को बताया जाएगा कि वे अपने मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत में किस प्रकार भाग ले सकते हैं। न्यायिक अधिकारियों ने अधिक से अधिक लोगों से इस अवसर का लाभ उठाने और लोक अदालत को सफल बनाने की अपील की।
दो अलग-अलग तारीखों पर लगेगी लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव विधानंद सागर ने बताया कि 21 नवंबर को विशेष लोक अदालत तथा 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इन दोनों आयोजनों को लेकर प्रचार वाहन पूरे जिले में भ्रमण करेगा और लोगों को इसकी जानकारी देगा। उन्होंने कहा कि प्रचार अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक पक्षकारों तक पहुंचना और उन्हें अपने मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है।
उन्होंने बताया कि विशेष लोक अदालत में मुख्य रूप से परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 यानी चेक बाउंस से जुड़े मामलों को लिया जाएगा। वहीं, 12 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक मामलों सहित अन्य उपयुक्त मामलों के निपटारे पर जोर रहेगा।
चेक बाउंस के मामलों के निपटारे का मिलेगा अवसर
21 नवंबर को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत उन पक्षकारों के लिए महत्वपूर्ण अवसर होगी, जिनके मामले चेक बाउंस से संबंधित हैं। ऐसे मामलों में संबंधित पक्षकार आपसी सहमति और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।
वहीं, 12 दिसंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक मामलों और अन्य पात्र मामलों को रखा जाएगा। लोक अदालत का उद्देश्य संबंधित पक्षों की सहमति से विवादों का समाधान कराना और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सरल एवं सुलभ बनाना है।
प्रधान जिला जज ने पक्षकारों और हितधारकों से की अपील
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद मोहम्मद शब्बीर आलम ने इस अवसर पर कहा कि प्रचार वाहन के माध्यम से आम लोगों और पक्षकारों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने सभी पक्षकारों एवं संबंधित हितधारकों से अपील की कि वे 21 नवंबर को विशेष लोक अदालत और 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाने के लिए आम लोगों की भागीदारी बेहद जरूरी है। प्रचार वाहन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को आयोजन की तारीख, मामलों की प्रकृति और इसमें शामिल होने के महत्व की जानकारी देगा।
न्यायिक अधिकारियों और विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्यों की रही मौजूदगी
प्रचार वाहन रवाना किए जाने के अवसर पर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय पवन कुमार झा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रजनी कुमारी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय शुभ नंदन झा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम श्वेता वर्मा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ पांडे, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आशीष कुमार अग्निहोत्री, एसीजेएम प्रथम रंजीत कुमार सोनू, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव विधानंद सागर और अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिप्रा कुमारी उपस्थित रहे।
इसके अलावा जिला विधिक संघ के अध्यक्ष सुबोध कुमार एवं सचिव राजेश कुमार सहित अन्य पदाधिकारी, डालसा कर्मी और कई पारा विधिक स्वयंसेवक (पीएलवी) भी मौजूद रहे।
प्रचार रथ के जरिए गांव-गांव तक पहुंचेगी लोक अदालत की जानकारी
जिला विधिक सेवा प्राधिकार की इस पहल से लोक अदालत के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने और अधिक से अधिक पात्र मामलों को निपटारे के लिए सामने लाने में मदद मिलने की उम्मीद है। प्रचार वाहन जिले के विभिन्न इलाकों में जाकर लोगों को दोनों आयोजनों की जानकारी देगा। इसके जरिए पक्षकारों को निर्धारित तारीख पर संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने और अपने मामले के समाधान की संभावनाओं को समझने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने आम लोगों से अपील की है कि वे लोक अदालत के इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने पात्र मामलों के निपटारे के लिए संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकार से जानकारी प्राप्त करें।
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