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10 मई को लोक अदालत, बैंकों को NPA मामलों पर निर्देश

बैंकों में लंबित सभी सर्टिफिकेट वादों में भी नोटिस भेजने का निर्देश दिया गया। ताकि 10 मई को लोक अदालत के माध्यम से इन मामलों का निपटारा किया जा सके। पक्षकारों को अदालत में उपस्थित होकर समाधान के लिए प्रेरित करने को भी कहा गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर मंगलवार को ADR भवन में बैठक हुई। बैठक का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार शेखपुरा ने किया। इसमें जिले के सभी बैंकों के शाखा प्रबंधकों ने भाग लिया।

बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के नवनियुक्त सचिव सुशील प्रसाद ने की। यह बैठक माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पवन कुमार पांडेय के निर्देश पर बुलाई गई थी।

बैठक में 10 मई 2025 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने की रणनीति बनाई गई। शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने बैंक में लोन से जुड़े सभी एनपीए मामलों की पहचान करें। संबंधित पक्षकारों को नोटिस भेजें।

इसके अलावा बैंकों में लंबित सभी सर्टिफिकेट वादों में भी नोटिस भेजने का निर्देश दिया गया। ताकि 10 मई को लोक अदालत के माध्यम से इन मामलों का निपटारा किया जा सके। पक्षकारों को अदालत में उपस्थित होकर समाधान के लिए प्रेरित करने को भी कहा गया।

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