बाल श्रमिकों को मिला पुनर्वास, न्यायमूर्ति ने की राशि वितरित
श्रम विभाग द्वारा बाल श्रम से मुक्त कराए गए 5 बच्चों के पुनर्वास के लिए 25 हजार रुपए की राशि दी गई। बिहार शताब्दी योजना के तहत 2 लाख रुपए और कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 50 हजार रुपए की राशि लाभुकों को न्यायमूर्ति रुद्र प्रकाश मिश्रा ने सौंपी। निःशक्त योजना के तहत दो लोगों को ट्राई साइकिल भी दी गई।

पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति रुद्र प्रकाश मिश्रा ने सोमवार को व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार शेखपुरा द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष पवन कुमार पांडेय के निर्देश पर किया गया।
श्रम विभाग द्वारा बाल श्रम से मुक्त कराए गए 5 बच्चों के पुनर्वास के लिए 25 हजार रुपए की राशि दी गई। बिहार शताब्दी योजना के तहत 2 लाख रुपए और कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 50 हजार रुपए की राशि लाभुकों को न्यायमूर्ति रुद्र प्रकाश मिश्रा ने सौंपी। निःशक्त योजना के तहत दो लोगों को ट्राई साइकिल भी दी गई।
पर्यावरण संरक्षण को लेकर एडीआर भवन में वृक्षारोपण कार्यक्रम भी हुआ। इसमें न्यायमूर्ति मिश्रा ने पौधारोपण किया। मौके पर प्रधान जिला न्यायाधीश पवन कुमार पांडेय, परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सर्वेन्द्र प्रताप सिंह, विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुशील प्रसाद, व्यवहार न्यायालय के सभी न्यायिक पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक और सहायक निदेशक अभिजीत सोनल मौजूद रहे।