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छज्जे के पानी के विवाद में हत्या, 6 को उम्रकैद

सोमवार को हत्या के एक मामले में छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

प्रधान जिला जज पवन कुमार पांडे ने सोमवार को हत्या के एक मामले में छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। मामला शेखोपुरसराय थाना क्षेत्र के रहिचा गांव का है।

घटना 24 सितंबर 2020 की सुबह 7 बजे की है। राजेश पासवान अपनी पत्नी पिंकी देवी और साले कमलेश पासवान के साथ घर के दरवाजे पर बैठे थे। इसी दौरान छज्जे का पानी नाली में गिरने को लेकर पड़ोसी गुड्डू पासवान, शिव कुमार पासवान, पिंटू पासवान, टुसी पासवान, अमरजीत पासवान और रंजन पासवान वहां पहुंचे। पहले गाली-गलौज हुई। विरोध करने पर सभी आरोपी लाठी-डंडा, खंती और पिस्तौल लेकर लौटे। राजेश को गोली मारी। फिर खंती से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी।

पिंकी देवी की शिकायत पर शेखोपुरसराय थाने में मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष ने हत्या से जुड़े सभी बिंदुओं पर मजबूत साक्ष्य पेश किए। पिछले सप्ताह सभी को दोषी करार दिया गया था। इस मामले में पहले भी कुछ अन्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा मिल चुकी है।

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