बगहा: जिले के चर्चित पिंटू यादव हत्याकांड में एडीजे-4 मानवेन्द्र मिश्र की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए एक महिला समेत उसके दो बेटों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
यह फैसला BNS कानून के तहत मात्र दो वर्षों के भीतर आया, जिसे न्यायिक प्रक्रिया के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने मामले में रामनगर CHC में मारपीट से जुड़े CCTV फुटेज को अहम साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया।
मामले में दोषी पाए गए आरोपियों पर पहले से ही कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह घटना रामनगर के मुड़ीला गांव में हुई झड़प के दौरान हुई थी, जिसमें पिंटू यादव की दर्दनाक मौत हो गई थी।
कोर्ट के इस फैसले को न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सिविल कोर्ट बगहा के एपीपी जितेंद्र भारती ने फैसले की जानकारी दी।
इस फैसले के बाद क्षेत्र में मामले को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया का अंत हो गया है।
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