लखीसराय: दीपावली, काली पूजा और छठ महापर्व के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने तथा आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने लखीसराय में यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। लखीसराय बाईपास स्थित ROB पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण भारी वाहनों के परिचालन पर पहले से रोक लगी हुई है। ऐसे में भारी वाहनों का दबाव लखीसराय बाजार क्षेत्र में बढ़ गया है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने 6 नवंबर से 16 नवंबर 2026 तक भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया है।
वहीं, धनतेरस और दीपावली के अवसर पर बाजार में होने वाली भीड़ को देखते हुए 6 नवंबर से 8 नवंबर तक लखीसराय शहरी क्षेत्र में चारपहिया और अन्य वाहनों के प्रवेश पर भी विशेष प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी शैलेन्द्र कुमार और पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार की ओर से आदेश जारी किया गया है।
भारी वाहनों के लिए बदला गया रूट
जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार, लखीसराय बाईपास स्थित ROB पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण पुल पर भारी वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित है। हाईट गेज स्थापित कर बड़े वाहनों के आवागमन को रोका गया है। वर्तमान में भारी वाहन लखीसराय बाजार क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं, जिससे त्योहारों के दौरान यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है।
इसे देखते हुए प्रशासन ने निम्नलिखित वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं—
- पटना से मुंगेर जाने वाले भारी वाहन: इनका परिचालन पूर्ववत जारी रहेगा।
- पटना/मोकामा से शेखपुरा या जमुई जाने वाले भारी वाहन: इन्हें मोकामा-बरबीघा मार्ग से डायवर्ट किया जाएगा। इन वाहनों को लखीसराय बाजार में प्रवेश नहीं करना होगा।
- मुंगेर से शेखपुरा या जमुई जाने वाले भारी वाहन: इनका परिचालन जमुई-सिकंदरा मार्ग से कराया जाएगा। इन्हें लखीसराय बाजार से गुजरने की अनुमति नहीं होगी।
- शेखपुरा और जमुई से पटना या मुंगेर जाने वाले भारी वाहन: इनका परिचालन भी निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से ही सुनिश्चित किया जाएगा।
यह व्यवस्था 6 नवंबर से 16 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।
6 से 8 नवंबर तक लखीसराय बाजार में वाहनों की नो एंट्री
धनतेरस और दीपावली के दौरान लखीसराय शहरी क्षेत्र में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने बाजार क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर विशेष पाबंदी लगाई है। आदेश के तहत—
- जमुई मोड़ से मुख्य बाजार: इस रास्ते से किसी भी चारपहिया वाहन तथा छोटी-बड़ी गाड़ियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
- मंडल कारा मोड़, बाईपास से: परिया पोखर, जमुई मोड़ और बाजार की ओर वाहनों का प्रवेश नहीं होगा।
- पचना रोड बाईपास से: मुख्य बाजार की ओर वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी।
- विद्यापीठ चौक से: मुख्य बाजार, पुरानी बाजार और चितरंजन रोड की ओर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
यह विशेष ट्रैफिक व्यवस्था 6 नवंबर से 8 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी।
एंबुलेंस और आवश्यक सेवाओं को मिलेगी छूट
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित मार्गों पर आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों का परिचालन जारी रहेगा। इनमें प्रशासनिक वाहन, पुलिस वाहन, दुग्ध वाहन, एंबुलेंस, पेट्रोल-डीजल वाहन और अग्निशमन वाहन शामिल हैं। आवश्यकतानुसार दोपहिया वाहनों के परिचालन की भी अनुमति रहेगी।
अधिकारियों को अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश
जिला प्रशासन की ओर से अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, खनिज विकास पदाधिकारी और यातायात पुलिस उपाधीक्षक को भारी वाहनों के लिए निर्धारित रूट डायवर्जन का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।
वहीं, शहरी क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस और संबंधित विभागों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। आदेश की प्रतिलिपि संबंधित थानाध्यक्षों, नगर परिषद, सिविल सर्जन, जिला नियंत्रण कक्ष और अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है।
त्योहारों के दौरान बाजार में भीड़ और वाहनों के दबाव को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है। ऐसे में लखीसराय आने-जाने वाले वाहन चालकों को निर्धारित रूट और ट्रैफिक प्रतिबंधों का ध्यान रखना होगा, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
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