पटना: रघुनाथपुर से आरजेडी विधायक ओसामा शहाब को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जमीन विवाद से जुड़े मामले में अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
जस्टिस खातिम रजा की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद ओसामा शहाब को गिरफ्तारी से राहत दी। इससे पहले कोर्ट ने पिछली सुनवाई में विधायक के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए केस डायरी की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान ओसामा शहाब की ओर से अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने अदालत को बताया कि जिस जमीन को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है, उसको लेकर सिवान कोर्ट में हकियत वाद चल रहा है। उन्होंने दलील दी कि विवादित जमीन की खरीद की गई है और असली मालिक कौन है, इसका फैसला सिविल कोर्ट करेगा।
वकील ने कोर्ट में यह भी कहा कि प्राथमिकी में विधायक के खिलाफ कोई सीधा आरोप नहीं लगाया गया है। केवल मोबाइल पर बातचीत का जिक्र किया गया है और धमकी देने जैसी कोई बात दर्ज नहीं है।
इधर, हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से पहले सीवान पुलिस की टीम SDPO अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में पटना स्थित विधायक आवास पहुंची थी। पुलिस गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी, लेकिन विधायक वहां मौजूद नहीं मिले। उनके सहयोगियों ने कोर्ट के आदेश की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने आदेश की प्रति मांगी।
कौन हैं ओसामा शहाब?
31 वर्षीय ओसामा शहाब सीवान जिले के रघुनाथपुर से आरजेडी विधायक हैं। वह पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं। जमीन विवाद मामले को लेकर वह पिछले कुछ समय से चर्चा में हैं।
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