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गांजा तस्करी में दोषी पिंटू महतो को 10 साल की सजा

जिला व्यवहार न्यायालय सप्तम कोर्ट में मजिस्ट्रेट दिव्य प्रकाश द्वारा गांजा तस्करी मामले में एक तस्कर को 10 साल का कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है।

लखीसराय. जिला व्यवहार न्यायालय की सप्तम कोर्ट ने गांजा तस्करी के मामले में पिंटू महतो उर्फ बग्घा को 10 साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। यह फैसला मजिस्ट्रेट दिव्य प्रकाश ने मंगलवार को सुनाया। पिंटू महतो बड़हिया थाना क्षेत्र के तिरासी टोला का रहने वाला है। पुलिस ने उसके घर से 252 किलो सहित कुल 11 क्विंटल गांजा बरामद किया था।

12 सितंबर 2021 की रात बड़हिया थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि जैतपुर निवासी कुख्यात गांजा तस्कर रौशन सिंह ने भारी मात्रा में गांजा लाकर तिरासी टोला में पिंटू महतो, पाली महतो और प्रकाश महतो के घर में छिपा रखा है। सूचना के बाद पुलिस ने तिरासी टोला में छापेमारी की। पुलिस को देखते ही रौशन सिंह अपने साथियों के साथ फरार हो गया।

इसके बाद पुलिस ने पिंटू महतो के घर की घेराबंदी की। तलाशी के दौरान पिंटू महतो घर में मिला। उसे हिरासत में लेकर घर की जांच की गई। वहां से 25 पैकेट में 252 किलो गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में पिंटू ने बताया कि गांजा रौशन सिंह का है और उसने यह गांजा उसके घर, पाली महतो के बंद पड़े घर और प्रकाश महतो के घर में छिपा रखा है।

पाली महतो के घर से 56 पैकेट में 566 किलो गांजा मिला। प्रकाश महतो के घर से 28 पैकेट में 282 किलो गांजा बरामद हुआ। प्रकाश महतो मौके से फरार हो गया था। पुलिस के अनुसार रौशन सिंह, पिंटू महतो और प्रकाश महतो मिलकर गांजा की तस्करी करते थे। तीनों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। रौशन सिंह को कुछ माह पहले ही सजा मिल चुकी है। अब पिंटू महतो को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है।

मामले में अभियोजन पक्ष से एसपीपी घनश्याम यादव और सहायक अधिवक्ता अनुज राज ने बहस की। बचाव पक्ष से कमलेश कुमार शांडिल्य ने पैरवी की।

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