शेखपुरा में बाल विवाह रोकने के लिए चलाए जा रहे 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने सभी सरपंचों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में पंचायत स्तर पर बाल विवाह को पूरी तरह रोकने का संकल्प दिलाया गया।
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बताया गया कि यह अभियान 4 दिसंबर 2025 से बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर चलाया जा रहा है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, शेखपुरा द्वारा जिलेभर में लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
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बैठक के दौरान प्राधिकार के सचिव सुशील प्रसाद ने सभी सरपंचों को अपने-अपने पंचायतों में बाल विवाह नहीं होने देने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर जनजागरूकता ही इस सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है।
इसके साथ ही सरपंचों को आगामी 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत और 90 दिवसीय मेडिएशन ड्राइव की जानकारी भी दी गई। उनसे आग्रह किया गया कि वे अपने पंचायतों में लंबित मामलों को लोक अदालत और मेडिएशन के माध्यम से सुलझाने के लिए लोगों को प्रेरित करें।
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बैठक में चीफ एलएडीसीएस वीरेंद्र कुमार सहित एलएडीसीएस के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी सरपंचों ने बाल विवाह के खिलाफ अभियान को पंचायत स्तर तक मजबूत बनाने और समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया।