Bihar News : SC/ST अत्याचार मामलों में अब कोई विलंब नहीं, अधिकारियों को मिला सख्त आदेश!
लखीसराय: जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और उसके समय-समय पर किए गए संशोधनों के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुसरण समिति की बैठक जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
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बैठक के दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी ने जानकारी दी कि पिछले समिति बैठक के बाद इस अधिनियम के तहत कुल 19 प्राथमिकी से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। सभी मामलों में पीड़ितों को नियमानुसार देय मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी ने इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि पीड़ितों को समय पर सहायता और न्याय उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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मिथिलेश मिश्र ने निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज सभी मामले, चाहे प्राथमिकी दर्ज हो या आरोप पत्र समर्पित हो, में मुआवजा राशि का भुगतान बिना किसी विलंब के सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक देरी को गंभीरता से लिया जाएगा।
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बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि लंबित मामलों की नियमित समीक्षा की जाएगी और संबंधित पदाधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करेंगे, ताकि पीड़ितों को न्याय एवं राहत समय पर मिल सके। इसके साथ ही जिला पदाधिकारी ने जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से अधिनियम की जानकारी आमजन तक पहुँचाने पर भी जोर दिया।
इस अवसर पर जिला कल्याण पदाधिकारी राजीव रंजन कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद लखीसराय डॉ. रमन कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बड़हिया एवं सूर्यगढ़ा, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीड़ितों को समय पर सहायता सुनिश्चित करने के साथ-साथ कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाएँ, ताकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के अधिकारों की रक्षा हो और उन्हें न्याय समय पर मिल सके।

कृष्णदेव प्रसाद यादव, लखीसराय.






