लखीसराय: जिला प्रशासन एवं जिला परिवहन कार्यालय ने सड़कों पर बढ़ते ध्वनि प्रदूषण और सुरक्षा खतरों को देखते हुए वाहनों पर डीजे (DJ) लादकर चलने या बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत लिया गया है।
प्रशासन के अनुसार पिकअप, ट्रैक्टर-ट्रॉली या ट्रेलर जैसे वाहनों पर लोहे के ऊँचे स्ट्रक्चर बनवाकर भारी साउंड सिस्टम लगाना अवैध मॉडिफिकेशन की श्रेणी में आता है। इससे न केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि अन्य चालकों का ध्यान भटकने से सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है।
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जिला परिवहन कार्यालय ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि चेकिंग के दौरान यदि कोई वाहन अवैध रूप से डीजे बजाते या ले जाते पाया जाता है तो उसे तत्काल जब्त (सीज) कर लिया जाएगा। इसके साथ ही भारी आर्थिक दंड लगाया जाएगा और वाहन मालिक व चालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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प्रशासन ने यह भी कहा है कि बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन का निबंधन (रजिस्ट्रेशन) और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।
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जिला परिवहन पदाधिकारी, लखीसराय ने नागरिकों से अपील की है कि वे कानून का पालन करें और शांतिपूर्ण व सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें। साथ ही आम लोगों से समारोहों के लिए डीजे बुकिंग नहीं करने का आग्रह किया गया है।
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प्रशासन ने संदेश दिया है—“सड़क सुरक्षा ही जीवन रक्षा है। नियमों का पालन करें और अपनी व दूसरों की जान जोखिम में न डालें।”
