Bihar News : बिहार स्टेट बार काउंसिल के निर्देश के बावजूद लखीसराय में अधिवक्तागण चुनाव कराने पर अड़े!
लखीसराय: बिहार स्टेट बार काउंसिल, पटना द्वारा जिला विधिज्ञ संघ लखीसराय के चुनाव को अप्रैल 2026 के बाद कराने के निर्देश के बावजूद स्थानीय अधिवक्तागण 24 जनवरी 2026 को मतदान कराने पर अड़े हुए हैं। पिछले वर्ष 16 अक्टूबर 2025 को जिला विधिज्ञ संघ का कार्यकाल समाप्त हो गया था।
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निवर्तमान महासचिव सुबोध कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि बार काउंसिल द्वारा अवैध घोषित की गई कमेटी द्वारा चुनाव कराने का प्रयास संघ के संविधान और विधिक प्रक्रिया के खिलाफ है। उनका कहना है कि कुछ अधिवक्ता व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वार्थ के लिए चुनाव प्रक्रिया बाधित कर रहे हैं।
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स्थानीय अधिवक्ताओं ने भी जोर दिया कि चुनाव समय पर होना आवश्यक है, ताकि संगठन की गति और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। अधिवक्ताओं का कहना है कि चुनाव पूरी तरह वैधानिक और निष्पक्ष तरीके से संपन्न होगा।
जिला विधिज्ञ संघ, लखीसराय (निर्वाचन शाखा) ने भी 8 जनवरी 2026 को आम सूचना जारी की। इसमें बताया गया कि अंतिम रूप से मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। नामांकन की प्रक्रिया 9 जनवरी से 13 जनवरी 2026 तक चलेगी। नामांकन शुल्क इस प्रकार तय किया गया है: अध्यक्ष-1000/-, महासचिव-1000/-, उपाध्यक्ष-1000/-, कोषाध्यक्ष-500/-, संयुक्त सदस्य सचिव-500/-, कार्यकारणी/वरीय/अन्य सदस्य-250/-। मतदान की तिथि 24 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।
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स्थानीय वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि बार में नई कमेटी का गठन समय पर होना जरूरी है ताकि सभी अधिवक्ताओं के अधिकार और जिम्मेदारियां सुनिश्चित रहें। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव टालने से संगठन की गति और न्यायिक कार्य प्रणाली प्रभावित हो सकती है।
बिहार स्टेट बार काउंसिल ने चेताया है कि नियमों के उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद लखीसराय के अधिवक्तागण चुनाव कराए जाने पर अड़े हुए हैं और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सभी वैधानिक विकल्पों पर विचार कर रहे हैं।
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अधिवक्तागण यह भी मानते हैं कि समय पर चुनाव होने से नए नेतृत्व के साथ बार की गतिविधियों में गति आएगी और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि चुनाव केवल संगठन की जिम्मेदारी पूरी करने के उद्देश्य से होगा और इसका किसी राजनीतिक या बाहरी हस्तक्षेप से कोई संबंध नहीं है।

कृष्णदेव प्रसाद यादव, लखीसराय.






