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‘हम’ के पूर्व जिलाध्यक्ष मोफिज इमाम को उम्रकैद

शेखपुरा के सिविल कोर्ट ने शनिवार को एक हत्या मामले में हम पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहम्मद मौफिज इमाम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रधान जिला जज पवन कुमार पांडे ने उन पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।

सिविल कोर्ट ने शनिवार को ‘हम’ पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहम्मद मोफिज इमाम को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई। प्रधान जिला जज पवन कुमार पांडे ने उन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। मोफिज इमाम अरियरी गांव के रहने वाले हैं। उन पर 6 जनवरी 2022 को भूमि सर्वे के दौरान अपने ही गांव के निसार खान की हत्या का आरोप था।

मोफिज इमाम लंबे समय से जेल में बंद थे। शनिवार को उन्हें कड़ी सुरक्षा में मंडल कारा से कोर्ट लाया गया। सजा सुनाए जाने के बाद फिर जेल भेज दिया गया। जिला लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा ने बताया कि मृतक निसार खान के बेटे इस्फाक खान ने अरियरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

इस मामले में मोफिज इमाम काफी समय तक फरार रहे। बाद में उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। हत्या के इस मामले में मनौवर खान, इलियास खान, नौशाद खान, मुंसिफ खान और इसराइल खान को पहले ही उम्रकैद की सजा मिल चुकी है। सभी आरोपियों ने भूमि सर्वे के दौरान निसार खान पर गोलियां बरसाई थीं।

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