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Bihar News : एक तारीख… और आपकी कार, निवेश और टैक्स—तीनों महंगे!

नई दिल्ली: साल 2025 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में 31 दिसंबर तक कुछ अहम वित्तीय और जरूरी काम निपटाना बेहद जरूरी है। अगर आपने समय रहते ये काम नहीं किए, तो 1 जनवरी 2026 से आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

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इस महीने के आखिर यानी 31 दिसंबर तक गाड़ी खरीदने का अच्छा मौका है, क्योंकि 1 जनवरी से ऑटो कंपनियां दाम बढ़ाने वाली हैं। MG मोटर ने इनपुट कॉस्ट बढ़ने के चलते अपनी कारों की कीमतें 2% तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे MG हेक्टर करीब 38 हजार रुपये महंगी हो जाएगी। इसके अलावा मारुति, टाटा और हुंडई जैसी कंपनियां भी नए साल से कीमतें बढ़ा सकती हैं। लग्जरी सेगमेंट में मर्सिडीज और BMW ने भी 2 से 3 प्रतिशत तक दाम बढ़ाने की घोषणा की है।

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वहीं 31 दिसंबर तक स्मॉल सेविंग्स स्कीम की ब्याज दरों में कटौती का ऐलान हो सकता है। इन योजनाओं में कुल 11 स्कीम्स शामिल हैं। 5 दिसंबर को RBI ने रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कटौती कर इसे 5.25 प्रतिशत कर दिया था। रेपो रेट कम होने से बैंकों को सस्ता पैसा मिलता है, जिसका असर फिक्स्ड डिपॉजिट और छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों पर पड़ता है। सरकार हर तिमाही जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में इन दरों की समीक्षा करती है।

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जिन लोगों का आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है, उन्हें 31 दिसंबर तक आधार को पैन से लिंक कराना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर पैन इनऑपरेटिव हो सकता है। अगर पैन निष्क्रिय हो गया, तो न तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकेगा और न ही पेंडिंग रिफंड मिल पाएगा। इसके अलावा बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड और निवेश से जुड़े कामों में भी दिक्कत आएगी।

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अगर किसी टैक्सपेयर ने अब तक वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो वह लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2025 तक ITR फाइल कर सकता है। टैक्स एक्सपर्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट आनंद जैन के मुताबिक, 31 दिसंबर के बाद ITR फाइल करने पर रिफंड क्लेम नहीं किया जा सकेगा और रिफंड की राशि सरकार के पास चली जाएगी। 5 लाख रुपये से कम आय पर 1,000 रुपये और 5 लाख रुपये या उससे अधिक आय पर 5,000 रुपये लेट फीस देनी होगी।

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31 दिसंबर के बाद ITR फाइल करने पर ITR-U के जरिए ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। 12 महीने के भीतर रिटर्न भरने पर कुल टैक्स का 25 प्रतिशत अतिरिक्त देना होगा। 24 महीने के भीतर यह 50 प्रतिशत तक हो सकता है, जबकि 36 से 48 महीने के भीतर 60 से 70 प्रतिशत तक अतिरिक्त टैक्स देना पड़ सकता है।

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उधर, केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू करने की तैयारी में है। इनकम टैक्स एक्ट, 2025 पुराने 1961 के कानून की जगह लेगा। सरकार का दावा है कि नया कानून टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाएगा और टैक्स ईयर व असेसमेंट ईयर की जटिलता को खत्म करेगा।

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